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15 मई तक लॉक डाउन हुआ बिहार,जानिए क्या खुला रहेगा,क्या रहेगा बंद -Siyasi Baat

15 मई तक लॉक डाउन हुआ बिहार

राज्य में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए औ र स्थितियों को सँभालने के लिए मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने आज से बिहार में 15 मई तक के लिए लॉक डाउन लागु कर दिया गया है.बिहार में लॉक डाउन लगाने की मांग IMA ने भी कर दिया था,व्यवसाई संगठनों समेत इंजिनियरों के संगठन बेसा ने भी लॉक डाउन लगाने की मांग किया था. पटना हाई कोर्ट ने भी इस मामले पर सोमवार को राज्य सरकार से जवाब की मांग कर दिया था.



मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने लॉक डाउन से संबंधित विस्तृत गाइडलाइन्स जारी करने के लिए आपदा प्रबन्धन समूह को निर्देशित कर दिया है.गृह विभाग द्वारा विस्तृत निर्देशिका जारी कर दी गई है.आइये जानते हैं की इसबार के लॉक डाउन में आखिर क्या खुला रहेगा और क्या रहेगा बंद:

राज्य सरकार के सभी कार्यालय रहेंगे बंद 

सिर्फ इन आवश्यक सरकारी सेवाओं को रहेगी छूट 

  1. जिला प्रशासन 
  2. सिविल डिफेंस 
  3. पुलिस बल 
  4. विधुत आपूर्ति 
  5. जलापूर्ति सेवा 
  6. स्वच्छता 
  7. फायर ब्रिगेड 
  8. स्वास्थ्य सेवा 
  9. आपदा प्रबन्धन 
  10. दूरसंचार सेवा 
  11. डाक विभाग से संबंधित सभी कार्यालय 
(उपरोक्त सभी पूर्व की तरह कार्य करेंगे.न्यायिक प्रशासन के संबंध उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय लागु होगा.)
  1. अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित),उनके निर्माण एवं वितरण इकाइयाँ,सरकारी एवं निजी दवा दुकाने,मेडिकल लैब,नर्सिंग होम,अम्बुलेंस सेवा संबंधित सभी प्रतिष्ठान पूर्व की तरह कर करते रहेंगे.
सभी प्रकार के वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे 

लॉक डाउन इनपर लागु नहीं होगा:

  1. बैंकिंग ,बीमा एवं एटीएम संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान 
  2. औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान 
  3. सभी प्रकार के निर्माण कार्य 
  4. इ-कमर्श से जुडी हुई सभी गतिविधियाँ 
  5. कृषि एवं इससे जुड़े सभी कार्य 
  6. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 
  7. टेलीकम्यूनिकेशन,इन्टरनेट सेवाएँ,ब्रोडकास्टिंग एवं केबल से संबंधित सेवाएँ 
  8. पेट्रोल पंप,एलपीजी,पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भण्डारण प्रतिष्ठान 
  9. .आवश्यक खाद्य सामग्री जैसे फल,सब्जी (ठेला पर घूम घूम कर बेचने वाले सहित),मांस-मछली ,दूध,पीडीएस दुकाने सुबह सात बजे से ग्यारह बजे तक खुलेंगी 
  10. कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएँ 
  11. निजी सुरक्षा सेवाएँ 
शैक्षणिक संस्थान/Lockdown Rules for Educational Institution 
अन्य सभी प्रतिष्ठान Work from home के आधार पर कार्य कर सकते हैं .सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक आवागमन (पैदल सहित) पुर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा. सभी स्कूल,कालेज,कोचिंग संस्थान,ट्रेनिंग सेंटर एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी प्रकार की परीक्षा नहीं ली जाएगी.

होटल-रेस्टुरेंट/Lockdown Rules for Hotels and Restaurants 
रेस्टुरेंट एवं खाने की दुकानें बंद रहेंगी.इनका सञ्चालन केवल Home Delivery के लिए प्रातः 09 बजे से रात 09 बजे तक अनुमान्य होगा.राष्ट्रिय राजमार्ग पर स्थित ढाबे केवल टेक होम के आधार पर कार्यरत रह सकते हैं.

मंदिर-मस्जिद/Lockdown Rules for Temple-Mosque
सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे.

अन्य कार्यक्रम/Lockdown Rules for Other Programme
सभी प्रकार के राजनितिक/धार्मिक/सामाजिक/मनोरंजन/खेल-कूद/शैक्षणिक सांस्कृतिक आयोजन समारोह प्रतिबंधित रहेंगे.

मनोरंजन/Lockdown Rules for Entertainment
सभी सिनेमा हाल.जिम,शॉपिंग माल,क्लब,पार्क ,स्विमिंग पूल पूरी तरह से बंद रहेंगे.

अन्य आयोजन/Lockdown Rules for other Programme 
सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन (सरकारी एवं निजी)पर रोक रहेगी.

शादी विवाह/Lockdown Rules for Marriage
विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकते हैं,किन्तु इनमे डीजे -बारात जुलुश की इजाजत नहीं होगी.विवाह के पूर्व सुचना स्थानीय थाना को कम से कम तीन दिन पूर्व देनी होगी.

श्राद्ध कार्यक्रम/Lockdown Rules for Cremation
अंतिम संस्कार-श्राद्ध कार्यक्रम के लिए सिर्फ २० व्यक्तियों की अधिसिमा रहेगी.

इन गतिविधियों पर लॉक डाउन लागु नहीं होगा:

  1. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठने की क्षमता की 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी.केवल रेल.वायुयान,तथा अन्य लंबी दुरी के यात्रा करने वाले तथा अनुमान्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति रहेगी.
  2. स्वास्थ्य से जुडी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजि वहन चल सकेंगे 
  3. अनुमान्य कार्यों से संबंधित सरकारी कार्यालयों के वाहन 
  4. वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु इ पास निर्गत है 
  5. सभी प्रकार के माल वाहक वाहन 
  6. वैसे निजी वाहन जिनमे हवाई जहाज,ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हों और उनके पास टिकट हो 
  7. अन्तराज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों के लिए जाने वाले निजी वाहन 



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Milan Tomic

Hi. I’m Designer of Blog Magic. I’m CEO/Founder of ThemeXpose. I’m Creative Art Director, Web Designer, UI/UX Designer, Interaction Designer, Industrial Designer, Web Developer, Business Enthusiast, StartUp Enthusiast, Speaker, Writer and Photographer. Inspired to make things looks better.

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